असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और मजदूरों को जीवनभर की पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी।यदि आप इस योजना में शामिल होते हैं, तो केंद्र सरकार आपको और आपके पति या पत्नी को जीवन भर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।
अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी (Atal Pension Yojana in Hindi)
यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी|
पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रूपए प्रति माह मिलेगी|
अब कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके 60 वर्ष के पहले आपके योजना में योगदान आर निर्भर करेगा| इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे|
ध्यान दें की इस पेंशन पर सरकार ने गारंटी दी है| तो इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी ही| परन्तु आपके योगदान पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं, तो आपको ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है|
निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी यह पेंशन मिलती रहेगी| पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर जो भी आपके पेंशन फण्ड में राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जायेगी|
अटल पेंशन योजना के फायदों को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है:
- निवेशक (अभिदाता) को पेंशन मिलती है| (60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक)
- निवेशक के निधन के बाद, पति-पत्नी (spouse) को पेंशन जारी रहती है।
- पति या पत्नी (spouse) के निधन के बाद जमा राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) आपके नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को दे दी जाती है|
अगर निवेशक की पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले ही हो जाती है, तो जमा राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी), वह निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जायेगी|

June 8, 2019 अपडेट: ऐसी खबर आई है की अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन को 5,000 रुपये से बढाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है| साथ ही प्रवेश आयु को 40 वर्ष से 50 वर्ष करने पर भी विचार किया जा रहा है| कुछ वेबसाइट पर गलत खबर छपी है की APY पेंशन सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी है| ध्यान दें यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है| अभी अधिकतम पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह ही है| अगर सरकार अधिकतम पेंशन राशि को बढ़ाती है या प्रवेश आयु बढ़ाती है, तो मैं यह पोस्ट अपडेट कर दूंगा| इस बात पर भी ध्यान दें की अधिक पेंशन पाने के लिए आपको अपना निवेश भी बढ़ाना होगा|

अटल पेंशन योजना कौन खोल सकता है? Who is eligible for Atal Pension Yojana in Hindi?
- आप भारतीय नागरिक होने चाहिए|
- न्यूनतम प्रवेश आयु : 18 वर्ष
- अधिकतम प्रवेश आयु : 40 वर्ष
- आपका बैंक में बचत खाता होना चाहिए|
- आप केवल 1 अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की आपका प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट (EPF, PPF, GPF इत्यादि) या NPS खाता पहले से ही है| आप अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं| अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तब भी अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं|

अटल पेंशन योजना खाता कैसे खोलें? How to open APY Account?
आप अपनी निकटतम बैंक की शाखा में जा सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आप अटल पेंशन योजना फॉर्म यहां देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी सरकारी बैंक (जैसे की SBI, PNB इत्यादि) में जा कर यह खाता खोल सकते हैं|
आप अटल पेंशन योजना खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं| You can open APY account online. अगर आप अटल पेंशन योजना online खोलना चाहते हैं, तो आप ईएनपीएस पोर्टल के जरिए अटल पेंशन खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं।
इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होने आवश्यक है| APY अकाउंट ऑनलाइन खोलने की प्रक्रिया को विस्तार से जान्ने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें|
आप अटल पेंशन योजना में योगदान कैसे करेंगे? How to invest in Atal Pension Yojana Account?
आप मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक (monthly, quarterly or half-yearly) किश्तों में योगदान कर सकते हैं| किश्तों को आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट (auto-debit) किया जाएगा।
अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको अगले महीने की किश्त के साथ आपके खाते से पैसा काटा जाएगा| साथ में आपको थोडा जुर्माना भी देना होगा| जुर्माना होगा 1 रूपया प्रति 100 रुपए की किश्त जमा न करने पर|
सरकार सह-योगदान (सह-अंशदान) क्या है?
अटल पेंशन योजना में सरकार भी आपके खाते में योगदान करेगी| परन्तु इसकी कुछ शर्तें हैं|
सरकार प्रति वर्ष आपके कुल वार्षिक योगदान का 50% भी योगदान देगी। पर सरकार के भुगतान की अधिकतम सीमा 1,000 रुपये प्रति वर्ष होगी| और हाँ सरकार केवल 5 वर्षों तक यह योगदान करेगी| वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक।
जैसा की मैंने ऊपर लिखा है, सरकार की योगदान की कुछ शर्तें हैं|
- आपको 31 मार्च, 2016 से पहले इस योजना में शामिल होना चाहिए| (इसका मतलब अब नए खोले गए खातों में सरकार योगदान नहीं करेगी)
- आपको आयकर दाता (income tax payer) नहीं होना चाहिए|
- आपको किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना (social security scheme) के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि निम्नलिखित:
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF)
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
- असम चाय बागान प्रोविडेंट फंड और विविध प्रावधान, 1955
- सीमेंस प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1966
- जम्मू कश्मीर के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
- कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
APY के अंतर्गत आपको कितनी पेंशन मिलेगी? Atal Pension Yojana Benefits in Hindi
पेंशन आपकी योगदान राशि और योजना में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है| सरकार में पूरा अटल पेंशन योजना चार्ट भी प्रदान किया है|
इस चार्ट को अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर भी कहा जा सकता है।

आप देख सकते हैं की पेंशन राशि (जो आप चुनते हैं) और आपकी प्रवेश आयु पर आपका मासिक निवेश निर्भर करता है|
साथ ही पेंशन राशि के ऊपर एक राशि देख सकते हैं| यह वह राशि है, जो आपके और आपके पति या पत्नी के निधन के बाद आपके नॉमिनी को दे दी जायेगी|
एक निश्चित स्तर की पेंशन हासिल करने के लिए आवश्यक मासिक निवेश आपकी उम्र के साथ बढ़ेगा।
एक उदाहरण की सहायता से समझते है| 35 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले निवेशक (अभिदाता) को 60 वर्ष की उम्र के बाद 5,000 रुपये प्रति माह के पेंशन पाने के लिए 902 रुपये प्रति माह (60 वर्ष की आयु तक) का निवेश करना होगा।
यदि ऐसा व्यक्ति 60 के बाद प्रति माह केवल 3000 रुपये की पेंशन चाहता है, तो उसे प्रति माह 543 रुपये का निवेश करने की आवश्यकता है।
ग्राहक और पति दोनों के निधन के बाद, संचित धन (रुपये 1.7 लाख से 8.5 लाख) नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।
पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के बारे में पूरी जानकारी
पढ़ें: प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना से क्या अंतर है?
क्या पंजीकरण के बाद मैं अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ा या घटा सकता हूं?
यह संभव है कि आप एक पेंशन राशि से शुरू करते हैं| परन्तु भविष्य में आप अपनी पेंशन राशि को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं| अटल पेंशन योजना में इस बात का प्रावधान है|
यह आप वर्ष में एक बार अप्रैल के महीने में कर सकते हैं| पर हाँ, पेंशन में बदलाव आप केवल 60 वर्ष की आयु से पहले ही कर सकते हैं|
पेंशन राशि में वृद्धि के लिए, निवेशक (अभिदाता) को योगदान के अंतर राशि (difference in contribution amount) का भुगतान करना होगा| साथ की भुगतान पर 8% मासिक चक्रवृद्धि (monthly compounding) ब्याज भी जमा करना होगा।
पेंशन राशि में कटौती के मामले में, ग्राहक को योगदान की अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी| साथ में अतिरिक्त राशि पर जमा रिटर्न भी लौटा दिया जाएगा|
अधिक जानकारी के लिए आप PFRDA के इस सर्कुलर (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|
पेंशन बढ़ाने या घटाने के फॉर्म का आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं|
अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है?
60 वर्ष की आयु से पहले निवेशक की मृत्यु की स्थिति में, अभिदाता के पति या पत्नी को ग्राहक के खाते में योगदान करने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। ऐसा खाता पति या पत्नी के नाम पर बनाए रखा जाएगा| पति या पत्नी (spouse) शेष अवधि के लिए पेंशन खाते में योगदान कर सकते हैं (जब तक मूल ग्राहक (original investor) 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सके)।
यह एक दिलचस्प बात है खाता परिपक्वता अभी भी मूल निवेशक की उम्र पर निर्भर करता है, न की पति या पत्नी (spouse) की आयु पर| अगर निवेशक 55 वर्ष का है और उसका निधन हो जाता है| मान लिए पत्नी की आयु 50 वर्ष है| ऐसी स्तिथि में खाता केवल 5 साल ही और चलाना पड़ेगा, न की 10 साल|
ऐसा करने पर, पत्नी को जीवन भर प्राप्त होगी। पत्नी की मृत्यु के बाद, सारी पेंशन जमा राशि (परिपक्वता के समय के अनुसार) नामांकित व्यक्ति को दे दी जायेगी|
यदि पत्नी (या पति) खाते को जारी रखने के विकल्प नहीं चुनते हैं, तो संचित धन को पति या पत्नी को दे दिया जाएगा।
यदि ग्राहक अविवाहित है या पति या पत्नी जीवित नहीं है, तो जमा राशि नामांकित व्यक्ति को दे दी जायेगी।
अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक (अभिदाता) की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है?
निवेशक की मृत्यु के बाद, पेंशन पति या पत्नी को जारी रहेगी|
उसके बाद जब पति या पत्नी (spouse) की मृत्यु हो जाती है, जमा राशि (60 वर्ष की आयु में आपकी पेंशन कार्पस में थी) आपके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी।
अगर पति या पत्नी का निधन निवेशक से पहले हो चुका है (और फिर निवेशक का निधन को जाता है), तो पेंशन कार्पस (60 वर्ष की आयु में आपका पेंशन कार्पस) नामांकित व्यक्ति को दे दिया जाएगा।
पढ़ें: LIC Jeevan Shanti (एलआईसी जीवन शांति): LIC का नया पेंशन प्लान
क्या 60 वर्ष की आयु से पहले स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना खाता बंद किया जा सकता है? अटल पेंशन योजना खाता कैसे बंद करें? (Voluntary Exit From APY)
60 वर्ष की आयु से पहले निधन या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अटल पेंशन योजना खाता बंद किया जा सकता है।
यह बीमारियाँ हैं: cancer, kidney failure (end state renal failure, primary pulmonary arterial hypertension, multiple sclerosis, major organ transplant, coronary artery bypass graft, aorta graft surgery, heart valve surgery, stroke, myocardial infarction, coma, total blindness and paralysis.
परन्तु जब मैंने अटल पेंशन योजना खाता बंद करने का फॉर्म देखा, तो मुझे लगा की आप किसी भी कारण (जब चाहे) अपना खाता बंद कर सकते हैं| अटल पेंशन योजना खाता बंद करने का फॉर्म इस सर्कुलर के अंत में है| आप अटल पेंशन योजना खाता योगदान करने में सामर्थ्य न होने या पैसे की ज़रुरत होने पर भी बंद कर सकते हैं|
अटल पेंशन योजना खाते बंद करने कर आपको आपका योगदान और उस पर मिले रिटर्न लौटा दिए जायेंगे|
अटल पेंशन योजना से स्वैच्छिक निकास के बारे में एक ज़रूरी बात
यदि कोई उपभोक्ता, जो कि सरकारी सह-योगदान (Government co-contribution) का लाभ उठा चुके हैं, और 60 वर्ष की आयु से पहले से स्वेच्छा से बाहर निकल जाने का विकल्प चुनता है, तो उसे अपने योगदान और उस पर मिला रिटर्न लौटा दिया जाएगा (योजना के शुल्क घटाने के बाद)। परन्तु ऐसी स्तिथि में सरकार द्वारा किया गया योगदान और उस पर मिले रिटर्न नहीं दिए जायेंगे|
मैं समझता हूँ की यह नियम 60 वर्ष की आयु से पहले भी निवेशक के निधन पर बाहर निकलने पर भी लागू होता है।
क्या मैं एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों खाते खोल सकता हूँ?
जैसा कि मैं समझता हूं, आपके एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों खाते नहीं खोल सकते हैं|
यह बात थोड़ी अजीब लगती है परन्तु NSDL को ई-मेल डाल कर मैंने यह बात पक्की करी| अभी तक एनपीएस और अटल पेंशन योजना खातों को मिलाने का कोई प्रावधान नहीं है|
अटल पेंशन योजना की जानकारी Youtube पर पाने के लिए इस विडियो को देखें|
अटल पेंशन योजना: टैक्स बेनिफिट (Atal Pension Yojana: Tax Benefits in Hindi)
आप अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए धारा 80 सीसीडी (1) और धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं ।
धारा 80 सीसीडी (1) के तहत, आप अपनी वार्षिक आय के 20% तक के लिए APY में निवेश के लिए टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं (अधिकतम 1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष)। यह धारा 80 C के तहत 1.5 लाख की सीमा के अन्दर आता है।
धारा 80 सीसीडी(1 बी) (Section 80 CCD(1B)) के तहत, आप अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए 50,000 रुपये तक का एक अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं।
यह नियम CBDT ने फरवरी 19, 2016 को अधिसूचित किया था|
अटल पेंशन योजना: परिपक्वता के बाद टैक्स ट्रीटमेंट (Atal Pension Yojana: Tax Treatment Maturity in Hindi)
परिपक्वता के बाद (60 वर्ष की आयु के बाद) प्राप्त पेंशन आय (वार्षिकी आय) कर योग्य है। आपको हर वर्ष उस आय पर अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा|
निवेशक/ पति या पत्नी की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को मिलने वाली एकमुश्त राशि भी कर मुक्त होगी| उसके कर उपचार के बारे में मैं निश्चित नहीं हूँI
अटल पेंशन योजना कार्ड (PRAN कार्ड) कैसे डाउनलोड करें? अटल पेंशन योजना स्टेटमेंट कैसे देखें?
अगर आपके पास अटल पेंशन योजना कार्ड (PRAN कार्ड) नहीं है या खो गया है, तो आप अपना PRAN कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं| आप इस लिंक पर जाएँ|
इस लिंक पर आप अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट स्टेटमेंट/ बैलेंस ऑनलाइन भी देख सकते हैं| आपको दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा|
अगर आपको अपना PRAN पता है, तो आप PRAN और बैंक अकाउंट नंबर की सहायता से लॉग इन कर सकते हैं|
अगर PRAN नहीं पता है, तो अपने नाम, बैंक खाता संख्या और जन्मतिथि की सहायता से ढूंढ सकते हैं|

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है और उनके लिए एक अच्छा उत्पाद हो सकता है।
पढ़ें: म्यूच्यूअल फण्ड क्या है? (Mutual Fund in Hindi)
अतिरिक्त लिंक
अटल पेंशन योजना सामान्य प्रश्न
एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट
Source: www.personalfinanceplan.in
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